कामरूप (मेट्रो) के सभी प्रतिष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचना
कामरूप मेट्रो: सभी संस्थानों को ICC गठन का आदेश

ओपी शर्मा
गुवाहाटी 14 नवंबर 2025/असम.समाचार
कामरूप (मेट्रो), असम के सभी दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, होटल-रेस्तरां, फैक्ट्रियों, संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों और 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले निजी संगठनों को अब आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य रूप से करना होगा। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश तथा श्रम आयुक्तालय के दिशा-निर्देशों के तहत जारी किया गया है।

आईसीसी गठन के नियम:
अध्यक्ष (Presiding Officer): वरिष्ठ महिला कर्मचारी
कम से कम दो आंतरिक सदस्य: महिला कल्याण के प्रति संवेदनशील या सामाजिक/कानूनी अनुभव रखने वाले कर्मचारी
एक बाहरी सदस्य: किसी NGO या महिला अधिकारों से जुड़े संगठन का प्रतिनिधि (जो संस्था का कर्मचारी न हो)
समिति में कम से कम 50% सदस्य महिलाओं का होना आवश्यक है।
प्रतिष्ठानों की अनिवार्य जिम्मेदारियाँ:
1. कार्यस्थल पर आईसीसी से संबंधित विवरण प्रदर्शित करना
2. आईसीसी को She-Box पोर्टल पर पंजीकृत करना
3. अनुपालन रिपोर्ट तथा नोडल अधिकारी का विवरण 30 नवंबर 2025 तक ईमेल करना:
alc.kamrupm@assam.gov.in
निर्देशों के उल्लंघन पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, असम की सभी प्रतिष्ठानों से अपील है कि समय पर अनुपालन सुनिश्चित कर सुरक्षित एवं संवेदनशील कार्य वातावरण बनाने में सहयोग दें।




