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यूजीसी नियम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नोटिस जारी
राष्ट्रीय डेस्क

नई दिल्ली, 29 जनवरी 2026/असम.समाचार
उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के जातिगत भेदभाव की परिभाषा से जुड़े हालिया नियम पर गुरुवार को अंतरिम रोक लगा दी। यह आदेश नियम के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि यूजीसी ने जाति-आधारित भेदभाव की एक गैर-समावेशी और सीमित परिभाषा अपनाई है, जिससे कुछ वर्गों को संस्थागत संरक्षण से बाहर कर दिया गया है।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे. बागची की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।


