असम

राजभवन के 5 किमी दायरे में दो माह के लिए निषेधाज्ञा लागू

विकाश शर्मा

गुवाहाटी 4 सितंबर 2025/असमसमाचार

राज्यपाल आवास राजभवन के आसपास सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। केंद्रीय गुवाहाटी पुलिस जिला के उपायुक्त (डीसीपी) अमिताभ बसुमातरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी है।

आदेश के अनुसार, राजभवन के 5 किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार के सार्वजनिक जमावड़े, रैलियां, प्रदर्शन और विरोध सभाएं प्रतिबंधित कर दी गई हैं। साथ ही, लाउडस्पीकर, पटाखे, आतिशबाजी या किसी भी प्रकार के शोर पैदा करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है।

बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के इस क्षेत्र में किसी भी वाहन या व्यक्ति की अनधिकृत आवाजाही वर्जित होगी। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य या ऐसी गतिविधियां, जो सुरक्षा में बाधा डाल सकती हैं या शांति भंग कर सकती हैं, उन पर भी पाबंदी लागू रहेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

यदि किसी व्यक्ति को इस आदेश से आपत्ति है, तो वह डीसीपी के न्यायालय में लिखित आपत्ति दर्ज कराकर आदेश को रद्द या संशोधित कराने के लिए आवेदन कर सकता है।

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