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असम के तीन जिलों में अफस्पा की अवधि छह महीने के लिए बढ़ाई गई

विकास शर्मा,

गुवाहाटी, 27 सितंबर 2025/असम.समाचार

असम सरकार ने राज्य के तीन जिलों तिनसुकिया, चराईदेव और शिवसागर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा) की अवधि एक अक्टूबर से अगले छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। शनिवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।

राज्य के राजनीतिक (ए) विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सिफारिश की थी कि इन जिलों को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करने की अवधि को छह महीने और बढ़ाया जाए। इसके बाद केंद्र की मंजूरी मिलने पर अधिसूचना जारी की गई।

गौरतलब है कि अफस्पा के तहत सुरक्षा बलों को अशांत क्षेत्रों में विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनमें बिना वारंट तलाशी लेना और गिरफ्तारी करना शामिल है। राज्य के कई हिस्सों में लंबे समय से लागू यह अधिनियम कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है।

हाल के वर्षों में असम के कई जिलों से अफस्पा हटाया गया है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते तिनसुकिया, चराईदेव और शिवसागर में इसे अब भी लागू रखा गया है।

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