
विकास शर्मा
गुवाहाटी, 6 दिसंबर 2025/असम.समाचार
असम सरकार ने राज्य में लागू दो बच्चों की नीति में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), चाय बागान समुदाय, मोरन और मटक समुदायों को इस नीति से छूट प्रदान कर दी है। सरकार ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की।
अधिसूचना के अनुसार, इन समुदायों के ऐसे परिवार जिनके तीन तक बच्चे हैं, अब भी कई सरकारी लाभों के लिए पात्र माने जाएंगे। इसमें सरकारी नौकरियों के लिए पात्रता, विभिन्न चुनावों में प्रत्याशी बनने की योग्यता और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन शामिल हैं।
राज्य सरकार ने कहा है कि सामाजिक एवं जनजातीय संरचना को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि इन समुदायों को सरकारी योजनाओं और अवसरों से वंचित न होना पड़े।
गौरतलब है कि असम में दो बच्चों की नीति 2021 से लागू है, जिसके तहत दो से अधिक बच्चे होने पर व्यक्तियों को कई सरकारी लाभों और सेवाओं से वंचित किया जाता था। नई अधिसूचना के बाद अब इन निर्दिष्ट समुदायों को इस नीति से राहत मिलेगी।
फ़ाइल फ़ोटो थर्ड पार्टी



