असम सरकार ने सभी जिलों में बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किए
गुवाहाटी 25 जून(असम.समाचार)
बाल विवाह के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए असम सरकार ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया। राज्य के सभी जिलों के जिला बाल संरक्षण अधिकारियों को अब बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO) के रूप में नामित किया गया है। यह आदेश राज्यपाल के अनुमोदन के साथ महिला और बाल विकास विभाग ने जारी किया।
यह आदेश “बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006” की धारा 16 के तहत जारी किया गया है। CMPO को अब न सिर्फ बाल विवाह से जुड़े सभी मामलों की निगरानी करनी होगी, बल्कि आवश्यकतानुसार FIR भी दर्ज करनी होगी। ये FIR “पॉक्सो एक्ट 2012” या “बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006” के तहत की जाएंगी।
राज्य सरकार की अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये अधिकारी ग्राम पंचायत सचिवों और अन्य स्थानीय निकाय अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेंगे। वहीं, छठी अनुसूची क्षेत्रों जैसे दीमा हसाओ में लोट मंडलों के पाटवारी भी इस कार्य में सहयोग करेंगे।
महिला और बाल विकास विभाग के सचिव मुकेश चंद्र साहू और पार्थ प्रतिम मजूमदार ने इस आदेश पर डिजिटल हस्ताक्षर किए। यह कदम राज्य में बाल विवाह पर रोक लगाने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।