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सीआईडी मामले में गिरफ्तार एपीएस अधिकारी संदीपन गर्ग निलंबित

यह मामला असम पुलिस महकमे में हलचल मचाने वाला साबित हुआ है और जांच एजेंसियों की निगाहें अब आगे की कार्यवाही पर टिकी हैं।

ओपी शर्मा

गुवाहाटी 8 अक्टूबर 2025/असम.समाचार

असम सरकार ने आज एक अहम निर्णय लेते हुए असम पुलिस सेवा के अधिकारी संदीपन गर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री गर्ग, जो बोको छयगांव, कामरूप के सह-जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे, को सीआईडी थाना मामला संख्या 18/2025 के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

 

सीआईडी के मुख्य जांच अधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र संख्या CID/CELL-XVI/CID PS CASE NO.18/2025/3242 दिनांक 08 अक्टूबर 2025 के अनुसार, संदीपन गर्ग को 8 अक्टूबर को सुबह 10:56 बजे गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 61(2)/105/106(1) तथा जोड़ी गई धारा 103 के अंतर्गत पर्याप्त सबूत मिलने के बाद की गई है।

न्यायालय ने आरोपी को 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा है, और 15 अक्टूबर 2025 को पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।

राज्यपाल ने उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और असम सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1964 के नियम 6(1)(c) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संदीपन गर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि निलंबन की अवधि के दौरान यदि श्री गर्ग न्यायिक हिरासत से रिहा होते हैं, तो उनका मुख्यालय असम पुलिस मुख्यालय, उलूबाड़ी, गुवाहाटी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर मुख्यालय स्थान की समीक्षा भी की जा सकती है।

यह मामला असम पुलिस महकमे में हलचल मचाने वाला साबित हुआ है और जांच एजेंसियों की निगाहें अब आगे की कार्यवाही पर टिकी हैं।

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