असम

मंत्रिमंडल की अहम बैठक: अवैध प्रवासन पर सख्ती, हिमाचल को 5 करोड़ की सहायता

विकास शर्मा

गुवाहाटी, 9 सितम्बर 2025/असम.समाचार

मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में आज लोक सेवा भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें आपदा राहत, वेतन विसंगति सुधार, कृषि विपणन अधिनियम संशोधन और अवैध प्रवासन रोकने के लिए नई प्रक्रिया शामिल है।

हिमाचल को आपदा राहत हेतु 5 करोड़ की सहायता

राज्य मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से उत्पन्न आपदा के मद्देनजर मुख्यमंत्री राहत कोष, हिमाचल प्रदेश के लिए 5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी। यह राशि असम के मुख्यमंत्री सार्वजनिक आपातकालीन योजना से दी जाएगी।

चिकित्साकर्मियों के वेतन विसंगति दूर

मंत्रिमंडल ने जोरहाट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और मॉडल अस्पतालों के 20 फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, एकाउंटेंट और कैशियर के वेतन में संशोधन कर उन्हें अन्य प्रत्यक्ष भर्ती वाले कर्मचारियों के समान लाभ देने को स्वीकृति दी।

कृषि विपणन अधिनियम में संशोधन

राज्य मंत्रिमंडल ने असम कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020 में संशोधन को मंजूरी दी। इसे भारत सरकार के मॉडल एक्ट, 2017 के अनुरूप बनाया जाएगा, ताकि लघु एवं सीमांत किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली सुनिश्चित हो और बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके।

अवैध प्रवासन पर सख्त SOP लागू

मंत्रिमंडल ने प्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 के तहत एक नई मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी दी है। इसके तहत जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को अवैध प्रवासियों को चिन्हित कर निष्कासित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

अवैध प्रवासियों की पहचान प्रक्रिया

यदि DC को पुलिस या किसी अन्य स्रोत से सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति संदिग्ध है, तो उसे 10 दिन के भीतर नागरिकता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

यदि प्रस्तुत साक्ष्य संतोषजनक नहीं पाए जाते, तो DC लिखित रूप से उस व्यक्ति को अवैध प्रवासी घोषित करेगा।

 

निष्कासन आदेश

DC, अधिनियम 1950 की धारा 2(क) के तहत 24 घंटे के भीतर राज्य से बाहर जाने का आदेश देगा।

विदेशी न्यायाधिकरण (FTs) द्वारा DFNs घोषित व्यक्तियों पर सीधे निष्कासन आदेश लागू होगा।

निष्कासन से पूर्व उनके बायोमेट्रिक व जनसांख्यिकीय विवरण विदेशी पहचान पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे।

 

निष्कासन की प्रक्रिया

आदेश का पालन न करने पर, DC संबंधित SSP के सहयोग से अवैध प्रवासी को होल्डिंग सेंटर में रखेगा या सीमा सुरक्षा बल को सौंपेगा।

जीरो लाइन पर पकड़े गए या 12 घंटे के भीतर राज्य में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को तुरंत वापस भेजा जाएगा।

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