असम

तामूलपुर में अफ्रीकन स्वाइन फीवर को लेकर जिला प्रशासन का विशेष आदेश,सूअरों को मारने (कूलिंग) का निर्देश

ब्यूरो रिपोर्ट

तामूलपुर, 7 अगस्त 2025/असम.समाचार

तामूलपुर जिले के खूद्र जारकोणा और गुरमौ गांवों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। तामूलपुर के उपसंभागीय पशुपालन एवं पशु चिकित्सा अधिकारी की अनुमति मांगने के पश्चात, जिलाधिकारी पंकज चक्रवर्ती ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत विशेष आदेश जारी किया है।

जिले के खूद्र जारकोणा के विष्णु बड़ो और गुरमौ गांव के मृदुल डेका के पिग फार्म में ASF के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके मद्देनज़र, जिलाधिकारी ने दोनों गांवों के एक किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी सूअरों को मारने (कूलिंग) का निर्देश दिया है।

साथ ही, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने आम जनता से निम्नलिखित तीन निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है

1. संक्रमित गांवों से सूअर अथवा उससे संबंधित किसी भी उत्पाद के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

2. सार्वजनिक स्थानों या बाज़ारों में सूअर के मांस की बिक्री पर रोक रहेगी।

3. सूअर के शव को खुले स्थान, कचरा पात्र, नदी, तालाब आदि में फेंकना सख्त मना है।

यह विशेष आदेश अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी भी क्षेत्र में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कोई लक्षण या मामला सामने आता है, तो तुरंत संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी या जिला प्रशासन को सूचित करें।

इसके अतिरिक्त, गाहरी (सूअर) नष्ट करने की प्रक्रिया में लगे पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को विशेष निर्देश दिए गए हैं। वहीं, गाहरी के बाड़ों एवं संबंधित क्षेत्रों की स्वच्छता हेतु जनस्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पर्याप्त मात्रा में चूना व ब्लीचिंग पाउडर की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जानकारी दी गई है।

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